13 साल पुराने मामले में 5 सितंबर को 10 आरोपी दोषी करार, आज तय होगी सजा; 101 गवाहों के बयान और लंबे ट्रायल के बाद फैसले पर टिकी नजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे चर्चित और दर्दनाक मामलों में शामिल झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में आज, 16 सितंबर 2026 को सजा का फैसला सुनाया जाना है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 5 सितंबर को ट्रायल का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब अदालत यह तय करेगी कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी।
सभी 10 दोषी फिलहाल जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस लंबे मुकदमे में 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
5 सितंबर को 10 आरोपी ठहराए गए थे दोषी
विशेष न्यायाधीश अभय सिंह राजपूत की अदालत ने 5 सितंबर को मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों में प्रमिला मोडियाम, सुमित्रा पुनेम मोडियाम, मुक्का मंडावी, मड़कामी देवा, कोसा कवासी, आयता मरकाम, बंजामी सन्ना, चैतू लेकाम, जोगा मड़कामी और महादेव नाग शामिल हैं।
NIA की ओर से मामले में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत अभियोजन चलाया गया। अब अदालत आज दोषसिद्ध आरोपियों की सजा की अवधि और प्रकृति पर फैसला करेगी।
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25 मई 2013 को हुआ था झीरम घाटी हमला
25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। काफिला विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित यात्रा से लौट रहा था, तभी माओवादियों ने हमला कर दिया।
इस हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कई लोग मारे गए थे। NIA से संबंधित रिपोर्टों में हमले में 29 लोगों की मौत और 15 लोगों की हत्या के प्रयास का उल्लेख है।
13 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया
झीरम घाटी मामले की जांच NIA ने की और मुकदमे की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बड़ी संख्या में दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य पेश किए। ट्रायल के दौरान कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
5 सितंबर 2026 को अदालत ने सभी 10 बचे हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा की घोषणा के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की थी।
उम्रकैद या मृत्युदंड पर टिकी नजर
दोषसिद्धि के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सजा को लेकर है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मामले में लागू गंभीर धाराओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक के प्रावधान बताए गए हैं। हालांकि दोषियों को वास्तविक रूप से कौन-सी सजा दी जाएगी, इसका फैसला अदालत आज सुनाएगी।
झीरम मामले की बड़ी साजिश पर राजनीतिक बहस
अदालत के दोषसिद्धि वाले फैसले के बाद झीरम हमले की कथित व्यापक साजिश को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। कांग्रेस नेताओं की ओर से लंबे समय से कहा जाता रहा है कि हमले के पीछे की बड़ी साजिश और कथित साजिशकर्ताओं की पूरी जांच होनी चाहिए।
वहीं, भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले को NIA की जांच की पुष्टि के रूप में बताया है। इन राजनीतिक दावों और प्रतिक्रियाओं से अलग, मौजूदा अदालत की दोषसिद्धि का दायरा ट्रायल का सामना करने वाले इन 10 आरोपियों तक है।
महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल की हुई थी हत्या
महेंद्र कर्मा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके महेंद्र कर्मा का नाम बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुडूम अभियान से प्रमुखता से जुड़ा था। झीरम घाटी हमले में उनकी हत्या कर दी गई।
नंद कुमार पटेल: तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल प्रदेश की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। हमले के दौरान उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ उनकी भी हत्या कर दी गई।
विद्याचरण शुक्ल: पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले विद्याचरण शुक्ल झीरम हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान 11 जून 2013 को उनका निधन हो गया।
आज अदालत के फैसले पर सबकी नजर
करीब 13 साल पुराने झीरम घाटी मामले में 5 सितंबर को दोषसिद्धि के बाद अब 16 सितंबर को सजा का फैसला न्यायिक प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण है। पीड़ित परिवारों, राजनीतिक दलों और पूरे छत्तीसगढ़ की नजर आज जगदलपुर की विशेष NIA अदालत के फैसले पर है।
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