अभियान संवेदना के तहत पुसौर और रैरूमाखुर्द पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार तो अपचारी बालक भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह

रायगढ़, 16 अगस्त 2026। अभियान संवेदना के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा नाबालिगों और महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुसौर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं रैरूमाखुर्द क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में विधि से संघर्षरत किशोर को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
जम्मू से नाबालिग बालिका को किया गया सकुशल बरामद
पुसौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के लापता होने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 17 वर्ष 9 माह की बालिका 21 जुलाई 2026 की सुबह करीब 3 बजे घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों और रिश्तेदारों के स्तर पर तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस को बालिका के जम्मू में होने की जानकारी मिली। एसएसपी शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में पुसौर पुलिस की टीम जम्मू-कश्मीर रवाना हुई। तलाश के दौरान 12 अगस्त 2026 को पुलिस ने संदेही पुनमचंद मैत्री (24), निवासी बुनगा थाना पुसौर, के कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया।
शादी का प्रलोभन देने का आरोप, आरोपी रिमांड पर
पुलिस के अनुसार महिला अधिकारी द्वारा बालिका का कथन कराया गया। कथन में बालिका ने आरोप लगाया कि पुनमचंद मैत्री उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(i), 64(2)(M) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर, प्रधान आरक्षक बसंत पांडे, धनुर्जय बेहरा और महिला आरक्षक देवमति मांझी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रैरूमाखुर्द में महिला से दुष्कर्म का मामला
इसी तरह रैरूमाखुर्द पुलिस चौकी क्षेत्र में 32 वर्षीय महिला ने गांव के एक किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार 15 जुलाई 2026 को उसके बच्चे स्कूल गए थे और पति धरमजयगढ़ गया हुआ था। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे गांव का किशोर उसके घर पहुंचा और कथित तौर पर धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
महिला ने बताया कि आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डर और सामाजिक बदनामी की आशंका के चलते उसने तत्काल किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। बाद में आरोपी के तमिलनाडु चले जाने के बाद महिला ने 24 जुलाई को अपने पति को घटना की जानकारी दी।
पूछताछ के बाद किशोर को भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह
महिला की शिकायत पर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में अपराध क्रमांक 225/2026 के तहत धारा 64(1) और 351(3) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव ने किशोर को तलब कर पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उसने घटना स्वीकार की। इसके बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया।
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