दो पक्षों के बीच झड़प के बाद प्रशासन अलर्ट, जुलूस-सभा और हथियार लेकर निकलने पर रोक; बाजार खुले रहेंगे

बिलासपुर। शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच हुई तल्ख टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच झड़प की स्थिति बन गई। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।
तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की है।
दोनों पक्षों के 25 लोगों पर FIR
मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार देर रात कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 लागू
प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की है। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ जुटने, जुलूस, सभा और धरना-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, प्रशासन ने बाजारों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इसका मतलब है कि आम लोग सामान्य रूप से बाजारों में जाकर खरीदारी कर सकेंगे।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचने की अपील
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि पुलिस या प्रशासन से करें।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद को सामुदायिक तनाव का रूप देने की कोशिश करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, एक पक्ष से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296, 324(4) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
वहीं दूसरे पक्ष से जुड़े मामले में धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296 और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक, दोनों पक्षों से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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