छाल पुलिस की कार्रवाई में ₹41,500 का डीजल बरामद | बिल और वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका आरोपी, पाइप और चाड़ी भी जब्त
मुख्य मार्ग किनारे अवैध डीजल भंडारण का मामला
रायगढ़। जिले में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए चल रही कार्रवाई के तहत छाल पुलिस ने ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 415 लीटर डीजल, जिसकी अनुमानित कीमत 41,500 रुपये है, जब्त किया है। डीजल निकालने में इस्तेमाल होने वाला पाइप और एक चाड़ी भी बरामद की गई है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश उर्फ कारू साव (38 वर्ष), निवासी सिथरा, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी डीजल के भंडारण और बिक्री से संबंधित बिल या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
मुखबिर की सूचना पर छाल पुलिस ने दी दबिश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान को सूचना मिली कि हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे एक व्यक्ति डीजल का भंडारण कर आने-जाने वाले वाहनों और लोगों को बेच रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस के मुताबिक, वहां डीजल का भंडारण कर बिक्री की जा रही थी। दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी बिल या अन्य वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।
ड्रम और जरकीन में रखा मिला 415 लीटर डीजल

पुलिस ने मौके से तीन कंटेनरों में रखा डीजल जब्त किया। इसमें 200 लीटर क्षमता वाले एक प्लास्टिक ड्रम में लगभग 200 लीटर, नीले रंग के दूसरे ड्रम में लगभग 200 लीटर और 15 लीटर क्षमता वाली पीली प्लास्टिक जरकीन में लगभग 15 लीटर डीजल मिला।
इस तरह कुल 415 लीटर डीजल बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 41,500 रुपये बताई गई है। इसके अलावा डीजल निकालने में इस्तेमाल होने वाला नीले रंग का पाइप और एक चाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस ने गवाहों के सामने जब्ती की कार्रवाई पूरी की।
कम कीमत पर डीजल खरीदकर बेचने का आरोप
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुछ समय से मुख्य मार्ग किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहा था। आरोप है कि वह गुजरने वाले वाहनों से कम कीमत पर डीजल खरीदकर झोपड़ी के पीछे ड्रमों में जमा करता था और बाद में उसे अधिक कीमत पर बेचता था।
पुलिस ने बताया कि ज्वलनशील पदार्थ का असुरक्षित तरीके से भंडारण आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
इन धाराओं में गिरफ्तार हुआ आरोपी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजेश उर्फ कारू साव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत कार्रवाई की गई है। उसे 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:40 बजे गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर भेजा गया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन और एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के सुपरविजन में की गई।
कार्रवाई में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्री, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक लालजीत राठिया, राजेश राठौर और दिलीप सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण आम नागरिकों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
