सदर बाजार के विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन के संचालक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया

रायपुर: राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन के संचालक से करीब 1.88 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के जेवर लेकर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, एक महिला ने नगर निगम के आवास विभाग में काम करने का परिचय देकर दुकान संचालक का विश्वास जीता और दो बार में जेवर लिए। भुगतान के लिए दिए गए 15 लाख रुपये के चेक पर हस्ताक्षर गलत पाए जाने के बाद मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने किरण साहू और उसकी साथी योगिता के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
नगर निगम में काम करने का दिया परिचय
पुलिस के अनुसार, उत्तम सिटी, भाठागांव निवासी रिखब बरडिया की सदर बाजार में जैन मंदिर के सामने विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन नाम से दुकान है। उन्होंने शिकायत में बताया कि 24 अगस्त 2026 को किरण साहू नाम की महिला अपनी साथी योगिता के साथ दुकान पहुंची थी।
किरण ने नगर निगम के आवास विभाग में काम करने की बात कही। शिकायतकर्ता के मुताबिक, परिचय और बातचीत के आधार पर उन्होंने महिला पर भरोसा किया और उसे जेवर दिए।
पहली खरीदारी में 37 लाख के जेवर लिए
शिकायत के मुताबिक, 24 अगस्त को किरण ने करीब 37 लाख रुपये के सोने के जेवर खरीदे। इसके बदले उसने 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और सात लाख रुपये नकद दिए। इस लेन-देन के बाद करीब 15 लाख रुपये बकाया रह गए।
संचालक के अनुसार, शुरुआती भुगतान के कारण उन्हें महिला पर भरोसा हो गया था।
दो दिन बाद 1.73 करोड़ के जेवर खरीदे
आरोप है कि 26 अगस्त को किरण अपनी साथी योगिता के साथ दोबारा दुकान पहुंची। इस बार दोनों ने सोने, चांदी और हीरे के जेवर खरीदे, जिनकी कीमत करीब 1.73 करोड़ रुपये बताई गई है।
इस लेन-देन के दौरान किरण ने एचडीएफसी बैंक के दो चेक दिए। शिकायत के अनुसार, इनमें एक चेक 24 अगस्त के बकाया 15 लाख रुपये का था, जबकि दूसरा 1 करोड़ 73 लाख 37 हजार 630 रुपये का था। महिला ने दो-तीन दिन में सोने का बिस्कुट लाकर देने की बात कही थी और ऐसा नहीं होने पर चेक बैंक में जमा कराने को कहा था।
गलत हस्ताक्षर के कारण अनादरित हुआ चेक
रिखब बरडिया के मुताबिक, उन्होंने एक सितंबर को 15 लाख रुपये का चेक अपने एसबीआई खाते में जमा कराया। चेक पर हस्ताक्षर गलत होने के कारण वह अनादरित हो गया।
इसके बाद उन्होंने फोन और संदेशों के जरिए किरण से संपर्क करने का प्रयास किया। शिकायत में आरोप है कि महिला एक-दो दिन में भुगतान करने का आश्वासन देती रही, लेकिन न तो दुकान पहुंची और न ही बकाया रकम चुकाई।
कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला
शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने किरण साहू और उसकी साथी योगिता के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले में लेन-देन, चेक और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
