राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से बड़ी बदलाव वाली नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब बिजली बिल देर से जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा। इसके बजाय जितने दिन की देरी होगी, उतने दिनों के हिसाब से ही अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

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🔴 1 जुलाई से बिजली बिल पर नई व्यवस्था लागू
🔴 लेट पेमेंट सरचार्ज अब मासिक नहीं, दैनिक आधार पर लगेगा
🔴 0.04% प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाएगा ब्याज
🔴 कुछ दिन देरी से भुगतान करने वालों को मिलेगी राहत
🔴 बिजली दरों में बढ़ोतरी से बिल में 30 से 500 रुपये तक बढ़ोतरी संभव
राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश के अनुसार लेट पेमेंट सरचार्ज की प्रणाली में बदलाव किया गया है। पहले जहां ड्यू डेट निकलते ही 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज लगता था, वहीं अब इसे घटाकर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन कर दिया गया है।
इस बदलाव से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो कुछ दिनों की देरी से बिल जमा करते हैं। आयोग का कहना है कि इससे बिलिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और उपभोक्ता हित में होगा।
हालांकि राहत के साथ एक झटका भी है। नए टैरिफ के तहत घरेलू और व्यावसायिक बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं का मासिक खर्च बढ़ सकता है।
घरेलू बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की गई है, जिससे बिल में 30 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक दरें बढ़ाई गई हैं।
