हजीरा थाना पुलिस ने बीएनएस की तीन धाराओं में दर्ज किया मामला | महिला ने पांच साल तक संबंध और अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए धमकी देने का लगाया आरोप
- 1. ग्वालियर में महिला कॉन्स्टेबल की शिकायत पर आरक्षक के खिलाफ केस
- 2. शादी का झांसा देकर पांच साल तक शोषण का आरोप | पुलिस जांच में जुटी
- 3. अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप | तीन धाराओं में FIR

महिला कॉन्स्टेबल ने दर्ज कराई शिकायत
ग्वालियर: हजीरा थाना पुलिस ने उज्जैन जिले के बड़नगर थाने में पदस्थ आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ महिला कॉन्स्टेबल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर करीब पांच साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
पति की मौत के बाद मिली अनुकंपा नियुक्ति
पुलिस के अनुसार, महिला के पति भी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक थे। फरवरी 2020 में उनकी मृत्यु के बाद महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली। दिसंबर 2020 में उसने गुना जिले में आरक्षक के पद पर कार्यभार संभाला।
फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच महिला इंदौर के पीटीसी मूसाखेड़ी में प्रशिक्षण ले रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रशिक्षण ले रहे आरक्षक राकेश रायकवार से हुई।
शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने का आरोप
महिला के आरोप के मुताबिक, राकेश ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए उससे शादी करने की बात कही थी। महिला ने उसे अपने दो बच्चों और पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी थी।
महिला का आरोप है कि 21 नवंबर 2021 को आरोपी उसे विभागीय काम और शादी के संबंध में बातचीत के बहाने इंदौर के एक होटल में ले गया, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर जल्द कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया गया।
ग्वालियर में भी जारी रहा संपर्क
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला का तबादला ग्वालियर हो गया। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022 से आरोपी उसके सरकारी आवास पर आता रहा और शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा।
महिला के अनुसार, 15 जून 2026 को आरोपी उसके सरकारी आवास पर आया था। जब उसने तलाक के दस्तावेज दिखाने और शादी करने की बात कही तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।
फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों का हवाला देते हुए शादी करने से इनकार किया। विरोध करने पर उसके अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालने तथा रिश्तेदारों और पुलिस विभाग में प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी गई।
महिला ने आरोपी पर उसे और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
तीन धाराओं में मामला दर्ज
हजीरा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 296(बी) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
