प्यार और शादी का झांसा देकर शोषण के आरोप, धमकी और ब्लैकमेल की शिकायतों पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

रायगढ़ महिला थाना पुलिस ने नाबालिगों के शोषण, ब्लैकमेल और महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
केस 1: नाबालिग को प्यार का झांसा देकर शोषण का आरोप
30 सितंबर 2026 को जूटमिल क्षेत्र की 17 वर्षीय बालिका ने 19 वर्षीय आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार स्कूल आने-जाने के दौरान दोनों की पहचान हुई थी। आरोपी ने उसे अपने माता-पिता से मिलवाने के बहाने घर बुलाया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी लगातार उसे धमकाता और ब्लैकमेल करता रहा। वह दोनों के फोटो परिवार को भेजने और बदनाम करने की धमकी देता था। बाद में घर के पास पहुंचकर भी कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी दी गई।
महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 86/2026 के तहत BNS की धारा 64(1), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
केस 2: शादी का झांसा देकर महिला से संबंध, बाद में मारपीट का आरोप
2 अक्टूबर 2026 को कोतरारोड़ क्षेत्र की 36 वर्षीय महिला ने स्कूल बस चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार वर्ष 2023 में दोनों की पहचान हुई थी। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर नजदीकी बढ़ाई और वर्ष 2025 में किराये के मकान में साथ रहने के दौरान शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि शादी के लिए कहने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। बाद में दूसरी महिला से बातचीत को लेकर विवाद हुआ तो आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी तथा शादी से इनकार कर दिया।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 87/2026 में BNS की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी राम प्रसाद कंडरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
केस 3: सोशल मीडिया दोस्ती के बाद नाबालिग से शोषण का आरोप
2 अक्टूबर 2026 को खरसिया क्षेत्र की 16 वर्षीय बालिका ने 23 वर्षीय युवक के खिलाफ महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी।
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शादी का भरोसा देकर नाबालिग का शोषण किया और बाद में उससे अकेले मिलने के लिए दबाव बनाता रहा। मना करने पर संबंधों की जानकारी परिवार को देने की धमकी देकर कथित तौर पर ब्लैकमेल किया गया।
परिजनों को जानकारी मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 88/2026 में BNS की धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने 3 अक्टूबर को आरोपी मनोज निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
महिला थाना की त्वरित कार्रवाई
तीनों मामलों में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई डीएसपी उन्नति ठाकुर के पर्यवेक्षण में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त सहित पुलिस टीम ने की।
