सरिया और सरसींवा तहसील में खनिज विभाग की छापेमारी, अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में कार्रवाई; एक प्रकरण में 1 लाख रुपये शासन के खाते में जमा

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 16 अक्टूबर 2026। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने सरिया और सरसींवा तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त कुल 12 वाहन और मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहीं, एक प्रकरण में 1 लाख रुपये की राशि शासन के मद में जमा कराई गई है।
जोतपुर-बोंदा में मुरुम के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 अक्टूबर को सरिया तहसील के ग्राम जोतपुर-बोंदा में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुरुम के अवैध उत्खनन में संलिप्त दो जेसीबी मशीनों और तीन ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सभी को थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया।
ओडकाकन में रेत के अवैध परिवहन पर पकड़ा ट्रैक्टर
13 अक्टूबर को सरसींवा तहसील के ग्राम ओडकाकन में साधारण रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर को थाना सरसींवा की अभिरक्षा में रखा।
इसके अगले दिन, 14 अक्टूबर को सरिया तहसील में रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए तीन ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन ट्रैक्टरों को भी थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया।
सितंबर में भी हुई थी कार्रवाई, 1 लाख रुपये जमा
विभाग के अनुसार, इससे पहले 21 सितंबर को सरसींवा तहसील के ग्राम ओडकाकन में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में एक ट्रैक्टर लोडर मशीन और दो ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इस प्रकरण में एक लाख रुपये की राशि शासन के मद में जमा कराई गई।
खनिज नियमों के तहत कार्रवाई जारी
खनिज विभाग ने बताया कि ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत की गई है।
कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग नियमित निरीक्षण कर रहा है। समाचार पत्रों और अन्य संचार माध्यमों से मिलने वाली सूचनाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
