शादी के उपहार में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही हुआ था विस्फोट, 2 लोगों की मौत और 5 हुए थे घायल

कबीरधाम। जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम गितेश कुमार कौशिक की अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 अप्रैल 2023 को हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे। घटना के करीब तीन साल चार महीने बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा आरोपी के जैविक जीवन के अंत तक प्रभावी रहेगी और उसे दंड के लघुकरण, परिहार अथवा किसी अन्य प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
बिजली से जोड़ते ही होम थिएटर में हुआ था जोरदार धमाका
घटना 3 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9 बजे ग्राम चमारी, थाना रेंगाखार स्थित मेहर मरावी के घर में हुई थी। शादी समारोह के बाद मिले उपहारों को एक कमरे में रखा गया था।
इसी दौरान शादी में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत के साथ अंदर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।
विस्फोट में हेमेन्द्र मेरावी की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सौरभ, सूरज, शिवकुमार, दीपक और शेरसिंह घायल हुए थे।
प्रेम संबंध और विवाद से जुड़ी थी साजिश
अभियोजन के अनुसार आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध था। हेमेन्द्र के साथ विवाद के बाद आरोपी ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 31 मार्च 2023 को होम थिएटर खरीदा था। इसी होम थिएटर को बाद में विस्फोटक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने का अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया।
जांच में मिले अहम साक्ष्य
मामले की विवेचना के दौरान घटनास्थल से बारूद युक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और होम थिएटर का कार्टन सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद जैसा पदार्थ, सुतली बम की रस्सी, स्क्रूड्राइवर, होम थिएटर की खरीदी का बिल और मोटरसाइकिल भी बरामद की।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और उसके जैविक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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