अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी, मेरिट में समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता; पूर्व अग्निवीर भर्ती नियम और ‘हनुमान अंश’ के SGST प्रतिपूर्ति आदेश का भी अनुमोदन
- 1. अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव | समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता
- 2. पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण | भर्ती नियम-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
- 3. अतिथि व्याख्याताओं से लेकर फिल्म ‘हनुमान अंश’ तक | मंत्रिपरिषद ने लिए अहम फैसले

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का प्रावधान
मंत्रिपरिषद ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।
मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय भी किया गया है। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ के लिए SGST प्रतिपूर्ति
मंत्रिपरिषद ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में सिनेमाघरों को SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया है। फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
राज्य में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
