नगरपालिका निर्वाचन नियमों में संशोधन, नोटा और अधूरे वोट का भी रखना होगा अलग रिकॉर्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित नियमों से संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। यह बदलाव राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
संशोधित नियमों में मतदान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अब चुनाव संबंधी नियमों में मतपत्र के साथ-साथ मतदान मशीन का भी उल्लेख रहेगा। इसके साथ ही चुनाव में उपयोग होने वाली सामग्री और मतदान से जुड़े रिकॉर्ड के प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।
मतपेटियों की जगह निर्वाचन सामग्री का उल्लेख
नए नियमों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ शब्दों को भी बदला गया है। पुराने नियमों में इस्तेमाल होने वाले ‘मतपेटियां’ शब्द की जगह अब ‘मतदान हेतु निर्वाचन सामग्रियां’ शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह ‘मतपत्र’ के साथ अब ‘अथवा मतदान मशीन’ का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा जहां पहले ‘पैकेट’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वहां अब ‘सामग्री’ शब्द का उपयोग किया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य ईवीएम आधारित मतदान प्रक्रिया को मौजूदा निर्वाचन नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल करना है।
नोटा और अधूरे वोट का भी रखना होगा हिसाब
ईवीएम से मतदान के साथ ही मतगणना और मतदान रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार पीठासीन अधिकारी को ईवीएम में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और वास्तव में डाले गए मतों की संख्या अलग-अलग दर्ज करनी होगी।
इसके अलावा नोटा यानी ‘उपर्युक्त में से कोई नहीं’ को मिले मतों का भी अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। अंडर वोट और अधूरे दर्ज मतों की जानकारी भी रिकॉर्ड में अलग से दर्ज करनी होगी।
वोट दर्ज नहीं करने पर माना जाएगा मतदान से इन्कार
संशोधित नियमों में ऐसी स्थिति को लेकर भी प्रावधान किया गया है, जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह ईवीएम पर अपना वोट दर्ज नहीं करता।
ऐसी स्थिति में इसे मतदान से इन्कार माना जाएगा। इससे मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाता संख्या और वास्तविक रूप से दर्ज हुए मतों के बीच अंतर का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से रखा जा सकेगा।
अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए नया प्रारूप
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों से संबंधित जानकारी के लिए भी नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी की फोटो, पता और राजनीतिक दल से संबंधित जानकारी शामिल होगी।
संशोधित नियमों की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संबंधित संभागीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेज दी गई है।
इस बदलाव के बाद आगामी नगरीय निकाय चुनावों में मतदान प्रक्रिया ईवीएम के माध्यम से कराने के लिए नियमों में आवश्यक कानूनी आधार तैयार हो गया है। अब निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और स्थानीय निकायों को संशोधित प्रावधानों के अनुसार चुनावी तैयारियां करनी होंगी।
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