छत्तीसगढ़ रेरा की कार्रवाई, आरंग स्थित परियोजना में नियमों के उल्लंघन का मामला; प्राधिकरण ने खरीदारों से निवेश से पहले पंजीयन जांचने की अपील की

सालासार विहार रेरा जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और भूखंड एवं आवास खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री करने के मामले में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता केएल सोनी, पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बिना पंजीयन भूखंड बेचने पर कार्रवाई
प्राधिकरण के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के अंतर्गत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया।
सीजी-रेरा ने इस कृत्य को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना। इसके बाद अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
रेरा पंजीयन क्यों है जरूरी?
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या विक्रय नहीं किया जा सकता।
इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे निवेश से पहले सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
भूखंड खरीदने से पहले ऐसे करें जांच
छत्तीसगढ़ रेरा ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या भूखंड परियोजना में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन जरूर जांचें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और उपलब्ध अन्य जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। खरीदार परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
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