17 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में राज्य शासन की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार, प्रथम अपर सत्र न्यायालय के आदेश के बाद 30 अक्टूबर को अजीत घृतलहरे और साहिल खाण्डे को जेल दाखिल कराया गया

रोहित कश्यप, मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आखिरकार न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय द्वारा पहले रिमांड आवेदन खारिज किए जाने और आरोपियों को व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने के आदेश को राज्य शासन ने अपर सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 29 अक्टूबर 2026 को पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए CJM न्यायालय का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
CJM कोर्ट से रिमांड खारिज होने के बाद बढ़ी थी परिवार की चिंता
ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना 20 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मिली थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर अपराध क्रमांक 343/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने अजीत घृतलहरे, पिता शिवकुमार, उम्र 22 वर्ष और साहिल खाण्डे, पिता दिलीप, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड की मांग की गई, लेकिन CJM न्यायालय ने आवेदन स्वीकार नहीं किया था।
न्यायालयीन आदेश में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और दस्तावेजों से संबंधित कुछ कमियों का उल्लेख किया गया था। उपलब्ध आदेश के अंश के अनुसार, कथन दर्ज किए जाने के समय का उल्लेख नहीं होने सहित प्रक्रियागत बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नवीन कुमार से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने का आदेश हुआ था।
इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार की चिंता बढ़ गई थी। परिवार ने आरोपियों की रिहाई के बाद धमकी मिलने की शिकायत भी पुलिस से की थी। हालांकि, रिमांड आवेदन खारिज होना हत्या के मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला नहीं था। मामला विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन बना हुआ था।
प्रेम संबंध और दूसरे युवक से बातचीत की शंका को बताया हत्या का कारण
पुलिस की विवेचना के अनुसार, प्रेम संबंध और मृतिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका के चलते मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि 19 अक्टूबर की रात मुख्य आरोपी ग्राम नेवासपुर पहुंचा और नाबालिग बालिका का गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में उसके साथी साहिल खाण्डे की भूमिका भी सामने आई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना और दम घुटना बताया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की थी। मामले की विवेचना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की।
परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगा न्याय
23 अक्टूबर को मृतिका के दादा उत्तम मोहले, परिजनों, ग्रामीणों और सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी। परिवार ने आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया था।
परिजनों का कहना था कि एक ओर उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों को रिहा किए जाने के बाद परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी।
कलेक्टर और एसएसपी पहुंचे पीड़ित परिवार के घर
26 अक्टूबर को कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल पीड़ित परिवार से मिलने ग्राम नेवासपुर स्थित उनके घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उनकी पीड़ा और पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी ली।
इस दौरान मृतिका की मां भावुक हो गईं। उन्होंने अधिकारियों के सामने बेटी की मौत और आरोपियों की रिहाई के बाद परिवार की चिंता व्यक्त की। मां ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा दिलाने की मांग की थी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी की मृतिका की मां से बात
परिवार से मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से फोन पर मृतिका की मां की बात कराई। मां ने अपनी बेटी की मौत से जुड़ा दर्द साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों को उम्रकैद की सजा दिलाने की मांग की।
कलेक्टर ने परिवार की आर्थिक और आवासीय स्थिति की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की पात्र जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करने का भरोसा दिया था।
राज्य शासन की पुनरीक्षण याचिका पर 29 अक्टूबर को आया फैसला
CJM न्यायालय से रिमांड आवेदन खारिज होने के बाद राज्य शासन की ओर से उस आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा गया और न्यायालय ने संबंधित अभिलेखों तथा केस डायरी का परीक्षण किया।
29 अक्टूबर 2026 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने राज्य शासन की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने CJM के पूर्व आदेश को विधि और तथ्यों के अनुरूप नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही दोनों आरोपियों को 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
30 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया
अपर सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में मुंगेली पुलिस ने 30 अक्टूबर को दोनों आरोपियों अजीत घृतलहरे और साहिल खाण्डे को न्यायालय में पेश किया। इसके बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया।
इस कार्रवाई के साथ नाबालिग हत्याकांड में रिमांड को लेकर चल रहा न्यायालयीन घटनाक्रम महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
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